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हत्‍या का आरोप साबित होने पर कोर्ट ने सुनाई सजा 

 

खबर दृष्टिकोण

ओ एन सरोज

बाराबंकी

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रामनगर थाने के ग्राम अमोली कीरतपुर निवासी अवध नरेश दीक्षित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री 26 वर्षीय सुषमा को उसके पति बृजेश कुमार शुक्ल ससुर राजेंद्र कुमार उर्फ राजू शुक्ल नाबालिग देवर व बाबा केशव शरण ने निवासी ग्राम जलुहामऊ थाना मसौली ने 17 अक्टूबर 2016 को दिन में जलाकर हत्या कर दी। महिला की हत्या मामले में पति व ससुर को आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

महिला की जलाकर हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

हत्या के बाद सभी मौके से भाग गए। मुकदमे में दहेज के लिए उत्पीड़न किए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन अदालत पर दहेज उत्पीड़न की बात साब‍ित नहीं हो सकी। अदालत ने सिर्फ हत्या का आरोप सिद्ध होने पर पिता-पुत्र को सजा सुनाई है।

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