व अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी रायबरेली की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले दो आरोपी पहला संदीप बारी दूसरा धर्मेन्द्र कुमार कश्यप को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
संवाददाता समीर खान।
ख़बर दृष्टिकोण अनुभाग/ लखनऊ।
ऑपरेशन कंविक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा नियंत्रण व अपराधियों को न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के अभियोजन में थाना जीआरपी रायबरेली पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय द्वितीय ए0सी0जे0 ( सी0 डि0)/ए.सी.जे.एम. रायबरेली द्वारा दिनांक 03.5.2024 को थाना जीआरपी रायबरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 10/23 धारा 379/411 भादवि बनाम संदीप बारी, व मु0अ0सं0 13/23 धारा 379/411 भादवि बनाम धर्मेन्द्र कुमार कश्यप को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते सभी अभि० गणों को क्रमशः द्वारा 9 माह 15 दिन व 07 माह 15 दिन के कारावास जे से दण्डित किया गया।