ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी चारबाग़ की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले एक आरोपी असलम दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
संवाददाता समीर खान
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ
लखनऊ।जीआरपी अनुभाग लखनऊ में चलाये जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ अपराधियों को न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के अभियोजन अधिकारी व थाना जीआरपी चारबाग प्रभारी निरीक्षक संजय खरवार पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन. आर. द्वारा दिनांक 10.04.2024 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 120/17 धारा 380/411 भादवि बनाम असलम को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 02 माह 27 दिवस का कारावास व 2000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगा ।
दोषसिद्ध आरोपी1-असलम पुत्र हासिम निवासी पुराना चौक बड़ी मस्जिद के पास थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ ।