ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी चारबाग़ की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले दो आरोपी -इरशाद व-असलम दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ
संवाददाता समीर खान
जीआरपी अनुभाग लखनऊ में चलाये जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा अपराधियों को न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी व थाना जीआरपी चारबाग प्रभारी निरीक्षक संजय खरवार की पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन. आर. द्वारा दिनांक 03.04.2024 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इरशाद , मु0अ0सं0 176/17 धारा 411/414 भादवि बनाम असलम को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः 01 वर्ष का कारावास व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड व 03 माह 03 दिवस का कारावास व 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनों अभि0गणों को क्रमशः 10 दिवस व 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगें इरशाद पुत्र मो0 रशीद नि0 मीरापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी ।
असलम पुत्र हासिम नि0 वजीरबाग थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ ।