ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी चारबाग़ प्रभारी निरीक्षक संजय खरवार कि प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले दो आरोपी 01- राहुल 02- अनिल दूबे को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
संवाददाता समीर खान
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
लखनऊ।जीआरपी अनुभाग लखनऊ में चलाये जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा अपराधियों को न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के अधिकारी व थाना जीआरपी चारबाग संजय खरवार कि टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन. आर. द्वारा दिनांक 20.03.2024 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 463/22 धारा 356/379/411 भादवि बनाम राहुल , मु0अ0सं0 298/23 धारा 379/411 भादवि बनाम अनिल दूबे उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते क्रमशः 01 वर्ष का कारावास व 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व 06 माह का कारावास व 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनों अभि0गणों को 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगें (1)राहुल पुत्र वीरेन्द्र नि0 चांद अली के सामने दफ्ती मिल गढीकनौरा थाना आलमबाग जनपद लखनऊ ।
(2)अनिल दूबे पुत्र मूलचन्द्र उर्फ मुन्ना दूबे नि0 मोहल्ला दबरान थाना को0 जालौन जनपद जालौन को हुआ कारावास।