ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी अयोध्या कैन्ट की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले एक आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ/अनुभाग
ऑपरेशन कन्विक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे द्वारा जीआरपी अनुभाग लखनऊ द्वारा न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के अभियोजन अधिकारी व थाना जीआरी अयोध्या कैन्ट पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गई, जिसमें न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0 प्रथम फैजाबाद/अयोध्या द्वारा जेल लोक अदालत में थाना जीआरपी अयोध्या कैन्ट पर पंजीकृत 02 अभियोंगों में क्रमशः-
1.मु0अ0सं0 26/2023 धारा- 379/411 भादवि बनाम- अभि0 आदर्श गुप्ता को जेल में बिताई गई कारावास 04 माह 20 दिन व धारा- 379/411 भादवि में 1500-1500 रूपये कुल 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड जमा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास 2. मु0अ0सं0 28/2023 धारा- 379/411 भादवि बनाम- अभि0 आदर्श गुप्ता को जेल में बिताई गई कारावास 04 माह 20 दिन व धारा- 379/411 भादवि में 1500-1500 रूपये कुल 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड जमा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास। 01 – आदर्श गुप्ता पुत्र सुधीर गुप्ता नि0 मुरारपुर सोम थाना संडीला जनपद-हरदोई ।
संबंधित अभियोग- मु0अ0सं0 26/2023 व मु0अ0सं0 28/2023 धारा- 379/411 भादवि थाना जीआऱपी अय़ोध्या कैन्ट
01.पैराकार का0 आशुतोष सिंह थाना जीआरपी अयोध्या कैन्ट।