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जीआरपी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ट्रेनों में चोरी करने वाले दो चोर आरोप सिद्ध को सुनाई गई सजा व अर्थदण्ड से किया गया दण्डित 

 

 

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी चारबाग़ की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले दो आरोपी 01- मानिकराम 02- शान मोहम्मद को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।

लखनऊ।जीआरपी अनुभाग लखनऊ में चलाये जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी व थाना जीआरपी चारबाग प्रभारी निरीक्षक संजय खरवार की टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन. आर. द्वारा दिनांक 22.02.2024 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 121/22 धारा 380/411 भादवि बनाम मानिकराम व मु0अ0सं0 318/23 धारा 379/411 भादवि बनाम शान मोहम्मद उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः 09 माह के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड व 06 माह कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनो को क्रमशः 05 व 03 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगें । दोषी ठहराए गए आरोपी

01- मानिकराम पुत्र इतवारी नि0 दुजईपुरवा थाना भीरा जनपद लखीमपुर खीरी ।

02- शान मोहम्मद पुत्र ताज मोहम्मद नि0 ग्राम खटहा थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।

01- पैरोकार हे0का0 अश्वनी कुमार थाना जीआरपी चारबाग।

02- पैरोकार हे0का0 सुनील कुमार थाना जीआरपी चारबाग।

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