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दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

 

 

खबर दृष्टिकोण कुशीनगर

 

रामकोला /कुशीनगर | पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना रामकोला पर पंजीकृत मुकदमा एवं पाक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप न्यायालय द्वारा सोमवार को अभियुक्त मैनेजर पुत्र हदीस (निवासी टेकुआटार आधियरा टोला थाना रामकोला) के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 35,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 विजय शंकर पाण्डेय व अभियोजन अधिकारी -एसएसपी, 01. फूलबदन, 02. अजय गुप्ता (कोर्ट का नाम- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नं0-01 जनपद कुशीनगर), पैरोकार का0 यशवंत चौहान थाना रामकोला का सराहनीय योगदान रहा।

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