ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
उ.प्र. रेरा कंसिलिएशन फोरम की मध्यस्थता से प्रोमोटर ‘मेसर्स गौर हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.’ की गौतम बुद्ध नगर स्थित गौर सिटी मॉल’ परियोजना के एक आवंटी “श्री दिनेश मोहन शर्मा” को उनकी इकाई हेतु किया गया भुगतान वापस कराया।
कंसिलिएशन फोरम के समक्ष आवंटी की मांग, इकाई का कब्जा की जगह निवेशित धनराशि की वापसी, के अनुसार प्रोमोटर ने आवंटी को लगभग रुपये 13 लाख 90 हजार की धनराशि वापस कर दी और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर लिया।
‘एग्रीमेन्ट फॉर सेल’ के अनुसार आवंटी ने प्रोमोटर की परियोजना में जून 2020 में एक व्यवसायिक इकाई बुक की थी। *लगभग 17 लाख 41 हजार की लागत वाले इकाई के लिए आवंटी ने पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया था। आवंटी ने इकाई का कब्जा लेने के पूर्व प्रोमोटर से सेंट्रलाइज्ड एसी लगाने की मांग की थी* और इसके लिए वर्ष 2021 में उ.प्र. रेरा में शिकायत (NCR145/12/86927/2021) दर्ज की थी।
प्रोमोटर के अनुसार लगभग सभी आवंटियों ने व्यक्तिगत एसी स्वयं से लगाने की जिम्मेदारी ली थी और इस कारण किसी भी आवंटी से एसी की लागत नहीं वसूली गई है एवं इकाई में एसी हेतु जगह उपलब्ध कराया गया है। पीठ की सुनवाई में विवाद दोनों पक्षों की सहमति से कंसिलिएशन फोरम में आपसी सहमति हस्तान्तरित किया गया था।
लेकिन कंसिलिएशन फोरम में आवंटी ने इकाई का कब्जा लेने के बदले निवेशित धनराशि वापस दिलाने की मांग की। कंसिलिएशन फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई एवं प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार प्रोमोटर को आवंटी की मांग के अनुसार धनराशि वापस करने की सलाह दी। प्रोमोटर ने एग्रीमेन्ट फॉर सेल के अनुसार जमा धनराशि से टैक्स की देनदारी की कटौती करते हुए धनराशि वापस कर दी। दोनों पक्षों ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करके उसकी प्रति रेरा कार्यालय में जमा कर दी।