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आपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय द्वारा दो को सुनाया गया 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड |

 

खबर दृष्टिकोण लखनऊ | पुलिस कमिश्नरेट आपरेशन कन्विक्शन के तहत वर्ष 2010 में थाना कृष्णा नगर में दर्ज अभियोग में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट- कक्ष सं0 5 अपर जिला व सत्र न्यायाधीश लखनऊ ने सुनवाई करते हुए शुक्रवार को निर्णायक फैसला सुनाया है जिसमे मुकदमे में अभियुक्त मेराज पुत्र इब्राहिम नि0 सूरतगंज थाना मोहम्मदपुर खाला जिला बाराबंकी व हनीफ उर्फ लम्बू पुत्र अहमद अली निवासी कटनिया बस स्टैण्ड नानपारा थाना नानपार जिला बहराइच हालपता बालाजी मन्दिर बरिगवां थाना कृष्णानगर लखनऊ के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 14 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास का एवं पांच हजार रूपये जुर्माने का सजा सुनाया है | दर्ज मुकदमे कृष्णा नगर कोतवाली प्रभारी विक्रम सिंह द्वारा जोरदार पैरवी किया गया जिसपर न्यायालय को जल्द फैसला सुनाने में सहायक साबित हुआ |

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