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सिगरेट गुटखा तंबाकू विक्रेताओं पर चला स्वास्थ विभाग का हंटर काटा गया चालान।

जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डा.विनय मिश्रा ने बताया कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है

 

संवाददाता शैलेश बाजपेई। ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।

 

लखनऊ शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग व संयुक्त पुलिस आयुक्त की तरफ से गठित इन्फोर्समेंट स्क्वायड द्वारा अहियागंज क्षेत्र में थोक विक्रेताओं के यहां छापेमारी अभियान चलाया गया जिसमे दो थोक विक्रेताओं के यहाँ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम, 2003 का उल्लंघन करते पाए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना मौके किया गया | टीम की अगुवाई जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डा.विनय मिश्रा ने की |

नोडल अधिकारी ने बताया कि कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है | इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और व्यक्ति के द्वारा तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है | शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है | तंबाकू या तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है | अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर अर्थदंड या कारावास का प्रावधान है |

इस दौरान उपस्थित लोगों को तम्बाकू और इसके उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों और बलरामपुर अस्पताल स्थित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र की जानकारी दी गई ।

नोडल अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को भी आशियाना एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया था जिसमें 10 दुकानों को कोटपा अधिनियम, 2003 की धाराओं का उल्लंघन करते पाए जाने 5,100 रुपये का जुर्माना किया गया ।

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