लाहौर
पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अदालत ने पंजाब प्रांत में 2019 में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने के लिए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
न्यायाधीश नासिर हुसैन ने मोहम्मद इमरान को बलात्कार, अपहरण के अपराध में बच्चे की हत्या और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 5,00,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में दी जाए और जुर्माना न चुकाने पर उसे छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोहम्मद इमरान ने लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर बहावलपुर में नवंबर 2019 में एक 8 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था और बाद में संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस बीच, एक अन्य घटना में, पुलिस ने लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में एक व्यक्ति को पांच साल की सौतेली बेटी के साथ बलात्कार और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
