प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2022-23 हेतु मिलगेट एवं गन्ना क्रयकेन्द्रों पर घटतौली की कुप्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को घटतौली रोकने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुये गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि गन्ना क्रयकेन्द्र संचालित होने से 15 दिन पूर्व तौल लिपिकों के लाइसेंस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से बनवाकर चीनी मिलों को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। क्रयकेन्द्र पर गन्ना तौल करते समय तौल लिपिकों को लाइसेंस के साथ-साथ पहचान-पत्र भी अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होगा।
उन्होंने बताया कि तौल लिपिकों के पाक्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने के लिए स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट (ई.आर.पी.) के माध्यम से स्थानान्तरण किया जायेगा तथा निर्गत स्थानान्तरण सूची को विभागीय वेबसाइट एवं सोशल मीडिया पर अपलोड कर प्रसारित भी कराया जायेगा साथ ही जिन तौल लिपिकों को लाइसेंस जारी किया जायेगा उनका डाटाबेस फोटो सहित विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराया जायेगा। यह भी बताया कि विगत 05 वर्षों में जिन तौल लिपिकों के लाइसेंस निरस्त किये गये हो अथवा दण्डित किया गया हो उन तौल लिपिकों के लाइसेंस निर्गत न किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये है। चीनी मिलगेट पर न्यूनतम 10 टन क्षमता वाले मैनुअल काँटे लगाये जाने हेतु चीनी मिल अध्यासी को निर्देशित किया गया है जिससे कृषक अपने वजन की तुलनात्मक जाँच कर सकेंगे। प्रत्येक क्रयकेंन्द्र पर उस दिन तौली जाने वाली पर्चियों की एकनॉलेजमेन्ट शीट भी अनिवार्य रूप से चस्पा की जायेगी।
पेराई सत्र के दौरान घटतौली जैसे कपटपूर्ण तरीके अपनाकर कृषक हित प्रभावित किया जाता है, जिसमें मूल तौलन यन्त्र विनिर्माता सॉफ्टवेयर प्रदाता एवं ए एम सी प्रदाता की मिलीभगत रहती है। इस मिलीभगत को रोकने तथा तौल कार्यों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के दृष्टिगत गन्ना आयुक्त द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के लिए चीनी मिलों में गन्ना तौल हेतु प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक तौलन पट्ट (वेबिज ) की कार्य की शुद्धता में किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ पाये जाने की दशा में मूल तौलन यंत्र विनिर्माता, सॉफ्टवेयर प्रदाता व AMC प्रदाता के दायित्वों को भी निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान के अधिनियम, 2009 एवं संगत नियमवली. 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्रदेश में संचालित समस्त चीनी मिलों तथा उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं AMC प्रदाता को भी सूचित किया गया है। घटतौली पाये जाने पर सम्बन्धित चीनी मिल के साथ-साथ तौलन यन्त्र विनिर्माता कम्पनी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण में प्राप्त अनियमितताओं पर उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) अधिनियम, 1953 एवं उ.प्र गन्ना पूर्ति एवं खरीद नियमावली, 1954 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी चीनी मिलों एवं तौल लिपिकों के विरुद्ध सुसंगत धारा एवं संगत नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से नोटिस जारी कराते हुए जमानत जब्ती अथवा सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त घटतौली में दोषी पाये गये तौल लिपिकों के लाइसेंस निलंबन एवं उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जायेगी।
घटतौली रोकने के उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ यह भी प्राविधान किया गया है कि वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्र एवं मिल गेट पर कांटा जांच करते समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा जिन गाड़ियों की तौल की जा चुकी है, यथासम्भव उनकी पुनः जांच की जाएगी तथा इसका विवरण निरीक्षण पत्र में भी अंकित किया जाएगा। घटतौली पाये जाने पर सम्बन्धित चीनी मिल के साथ-साथ तौलन यन्त्र विनिर्माता कम्पनी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के निर्देश भी दिये गये है।