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कोतवाली पुलिस ने गिरोह बन्द अधिनियम के तहत चल अचल सम्पति कुर्क करने का नोटिस बोर्ड लगाया

 

रिपोर्ट मो० अहमद, चुनई

 

 

पुरवा-उन्नाव:- कोतवाली पुलिस ने गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का नोटिस बोर्ड लगाकर विधिक कार्यवाही की। मौके पर सीओ व कोतवाली प्रभारी मय पुलिस बल के उपस्थित रहे।

प्राप्त विवरण के अनुसार मामला कोतवाली क्षेत्र की ग्राम सभा टीकर खुर्द से सम्बन्धित है जहां रविवार कोअपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक एवं सीओ के पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के टीकर खुर्द निवासी गैंगस्टर सत्यपाल लोध पुत्र नेहरू लोध के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की। रविवार को सीओ पंकज सिंह व कोतवाली प्रभारी ज्ञानेन्द्र सिंह मय पुलिस बल के गांव पहुंचकर अभियुक्त के दो मकान,एक चार पहिया वाहन, एक ट्रैक्टर व थ्रेसर समेत कुल चल-अचल संपत्ति जिसकी मालियत ३८ लाख ९० हजार तीन सौ तिरसठ रुपए बताई गयी है को कुर्क करने का नोटिस बोर्ड लगाया गया है। सीओ पंकज सिंह ने बताया कि उक्त अभियुक्त गैंग बनाकर रुपए कमा रहा था। उसकी कुल चल-अचल संपत्ति सीज कर कुर्की की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

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