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धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू 29 जून तक

 

 

 

रायबरेली – जनपद में 3 मई 2022 को ईल-उल-फितर व परशुराम जयंती, 09 मई लोक नायक महाराणा प्राप्त जयंती, 16 मई बुद्ध पूर्णिमा एवं जनपद में होने वाली विभिन्न प्रकार की होने वाली अन्य परीक्षाओं को देखने के साथ-साथ कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम हेतु ऐसी दशा में उक्त आशंकाओं के निवारण के लिए जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह निषेधाज्ञा 1 मई 2022 से 29 जून 2022 तक लागू रहेगी।

 

संवाददाता अमरेन्द्र यादव

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