नवनीत नायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था
लखनऊ, । मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले की युवती के यौन शोषण के मामले में निलंबित चल रहे प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) नवनीत नायक के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। नैतिक अधमता के दोषी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नवनीत नायक को सेवा से बर्खास्त कर महकमे को बड़ा संदेश दिया है।प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) नवनीत नायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। नवनीत नायक पर मध्य प्रदेश की एक युवती से शरीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप है। इसी आरोप के चलते पिछले दिनों शासन ने नवनीत नायक को संस्पेंड कर दिया था।नवनीत नायक वर्ष 2019 में प्रतापगढ़ के पट्टी सर्किल के सीओ थे। उस दौरान छतरपुर (मध्यप्रदेश) की एक महिला उनसे मिलने आती रहती थी, नवनीत नायक भी उनसे मिलने प्रतापगढ़ के एक होटल में जाते रहते थे। इस बीच दोनों में शारीरिक संबंध हो गए। पर किसी बात पर बाद में उनमें अनबन हो गई।अनबन होने के बाद नवनीत नायक ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया था। इस पर महिला ने शासन से शिकायत कर दी। शासन ने पूर्व एसपी अनुराग आर्य से मामले की जांच कराई थी। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद शासन ने उनको सस्पेंड कर डीजीपी कार्यालय से अटैच कर दिया था। उस समय वह शाहजहांपुर के पुवाया सर्किल इंचार्ज थे।