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लखनऊ में 10 अप्रैल तक बढ़ी धारा 144 की मियाद

 

 

 

लखनऊ, । विधानसभा चुनाव की मतगणना और होली के त्योहार के मद्देनजर धारा 144 अब 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह जानकारी जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को दी।

 

यह लगाए गए प्रतिबंध

 

विधानसभा चुनाव में विजयी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।

पांच से अधिक लोग बिना अनुमति के एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाएगा।

इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक मैसेज चलाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कोविड प्रोटोकाल का सभी को पालन करना होगा।

सिनेमा हाल, होटल आदि पूर्ण क्षमता से कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोले जाएंगे।

होली और रामनवमी में भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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