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27 फरवरी को बिना किसी भय व प्रलोभन के निर्भीक होकर करें मतदान, DM

 

 

 

रायबरेली – जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा है कि लोकतंत्र का आधार स्तम्भ मतदाता होता है जो लोकतंत्र का भाग विधाता होता है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चुनावी महायज्ञ में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना जनपद के प्रत्येक मतदाता का सर्वोच्च उत्तरदायित्व है। लोकतंत्र में प्रत्येक वोट अमूल्य होता है। यह आप को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश अथवा प्रदेश की उन्नति एवं विकास का आधार वहां का युवा होता है। 18-19 वर्ष के ऐसे युवा जिन्हें इस लोकतंत्र के पर्व में पहली बार मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ है वह अपने इस अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। युवक-युवतियां अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे साथ ही अपने परिवारजनों, मित्रजनो आदि सभी से मतदान करवायेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 27 फरवरी को सलोन विधानसभा में मतदान दिवस पर अपने मतदान का अवश्य प्रयोग करें। महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का हक प्राप्त है इस लिए मतदान में भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम नहीं होनी चाहिए। सभी मतदाता 27 फरवरी को बिना किसी प्रलोभन व बेखौफ होकर अपने मत का प्रयोग करें। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाली मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान करने के लिए 12 फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई भी एक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दिखाकर मतदान के समय मतदाता अपनी पहचान सिद्ध कर सकता। यदि मतदाता किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी इपिक प्रस्तुत करता है तो ऐसे इपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोयुक्त के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

 

संवाददाता अमरेन्द्र यादव

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