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शिक्षा विभाग में म‍िलेगी मनचाहे जिले में नियुक्ति

लखनऊ। शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को अब किसी भी जिले में नियुक्ति मिल सकेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में समूह क व ख के अधिकारियों व समूह ग व घ के कर्मियों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाती है। क्योंकि शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का संवर्ग मंडल स्तरीय है, ऐसे में अभी तक किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की मृत्यु पर उसके आश्रित को उसी मंडल के किसी जिले में नियुक्ति दे दी जाती थी। अब वह दूसरे मंडल और उससे संबंधित जिले का विकल्प भी दे सकेंगे।बेसिक शिक्षा निदेशक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। कोविड महामारी के कारण मृत अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने के मामले में कई लोगों ने दूसरे मंडल में नियुक्ति का आग्रह किया। अपर शिक्षा निदेशक (शिविर) ललिता प्रदीप ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय इंटर कालेज में एक सहायक अध्यापक की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी को उसी मंडल में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने के आदेश किए गए। मगर उसे दूसरे मंडल में नियुक्त करने की मांग की। ऐसे में इस पर विस्तृत विचार-विमर्श कर यह फैसला लिया गया।अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर मृतक अधिकारी व कर्मी के आश्रित उसी मंडल जिसमें वह तैनात था, उसी के जिले में नियुक्ति चाहता है तो उसे सात दिन में नियुक्ति दी जाए। अगर आश्रित दूसरे मंडल के किसी जिले में तैनाती चाहता है तो उसके आवेदन को नियुक्ति प्राधिकारी दो सप्ताह में अग्रसारित करेगा। फिर उसे 15 दिनों में नियुक्ति दी जाएगी।

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