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बालिका से छेड़छाड़ करने पर तीन वर्ष का कारावास

कानपुर, । देवराहट थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पूर्व शौच के लिए गई बालिका से आरोपित ने छेड़छाड़ कर अगवा करलिया था। मामले में पीडि़त पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 13 पाक्सो में चल रही थी। मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।वर्ष 2018 में देवराहट थाना क्षेत्र के एक गांव में दादी के साथ गई 10 वर्षीय बालिका को लखनापुर गांव निवासी विश्वराम ने अगवा कर लिया। इसके बाद उससे छेड़छाड़ की। मामले में पीडि़त पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त विश्वराम को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक अमित ङ्क्षसह चौहान ने बताया कि अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।

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