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तमंचे बरामद होने के मामले में दो को तीन वर्ष की कैद, दस हजार जुर्माना

बिजनौर। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने दो तमंचे बरामद होने के मामले में आरोपित शमशाद और नौशाद को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।एडीजीसी आनंद जंघाला के अनुसार नजीबाबाद में तैनात तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद ङ्क्षसह 13 जुलाई 2018 को पुलिस बल के साथ वांछित अपराधी की तलाश में गश्त पर थे। महावत डैम के निकट पुलिस ने दो बदमाशों को पकडऩे का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायङ्क्षरग की दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। एक बदमाश ने अपना नाम शमशाद पुत्र इरशाद निवासी गांव खारी थाना हल्दौर तथा दूसरे ने अपना नाम नौशाद पुत्र गफूर निवासी गांव मिर्जापुर मीरपुर थाना नजीबाबाद बताएं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे तथा कारतूस बरामद किए। आरोपितों के कब्जे से एक अन्य लूट के मामले के 85 हजार रुपये भी बरामद किए। आरोपित मौके पर लूट की योजना बना रहे थे। इस मामले में बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने आरोपित शमशाद और नौशाद को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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