लखनऊ, । सपा शासन के दौरान जलनिगम महकमे में करीब 1300 पदों पर हुई भर्ती घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने अभियुक्त आजम खान को व्यक्तिगत रुप से 15 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है। सीबीआइ के विशेष जज मनोज पांडेय ने अभियुक्त आजम खान को आरोप पत्र की नकलें प्रदान करने के लिए सीतापुर जेल से तलब किया है। इस भर्ती घोटाले के दौरान आजम खान उप्र जलनिगम के अध्यक्ष हुआ करते थे। 10 सितंबर, 2021 को इस मामले में आजम खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।एसआईटी के वरिष्ठ लोक अभियोजक ओम प्रकाश राय के मुताबिक 19 जुलाई, 2021 को इस मामले में आजम खान को जरिए वीडियो कान्फ्रेसिंग न्यायिक हिरासत में लिया गया था। 25 अप्रैल, 2018 को इस मामले की एफआइआर लखनऊ की एसआइटी थाने में निरीक्षक अटल बिहारी ने दर्ज कराई थी। जिसमें आजम खान के साथ ही तत्कालीन ओएसडी सैय्यद आफाक अहमद, नगर विकास उप्र शासन के तत्कालीन सचिव श्रीप्रकाश सिंह, उप्र जलनिगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक प्रेम प्रकाश आसूदानी व तत्कालीन मुख्य अभियंता अनिल कुमार खरे तथा भर्ती प्रक्रिया मे शामिल अन्य को नामजद किया गया था।विवेचना के दौरान आजम खान समेत गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष कुमार रस्तोगी, रोमन फर्नाडीज व कुलदीप सिंह नेगी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। बीते 15 जुलाई को विशेष अदालत ने आजम खान व गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 468, 471, 120बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत संज्ञान लिया था। जबकि शेष अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 471, 120 बी के साथ ही तकनीकी सूचना अधिनियम की धारा 66 के तहत संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दिया था। अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना अभी जारी है।
