लखनऊ, । मानहानि के एक आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने अभियुक्त अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि का यह मामला उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दर्ज कराई है। इस मामले में श्रीकांत शर्मा की गवाही दर्ज हो चुकी है। अब इनसे अभियुक्त अजय की ओर से जिरह होना था। सोमवार को श्रीकांत शर्मा अदालत में उपस्थित थे। लेकिन अभियुक्त की ओर जिरह नहीं किया गया। अभियुक्त भी अदालत में हाजिर नहीं थे। बल्कि इनकी तरफ से हाजिरी माफी व इनके वकील की ओर से स्थगन अर्जी दी गई। विशेष जज पवन कुमार राय ने दोनों अर्जी खारिज कर दी। साथ ही जिरह का अवसर समाप्त करते हुए अगली गवाही के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की है।उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि श्रीकांत शर्मा की गवाही के बाद अभियुक्त की ओर से तीन तारीख से जिरह नहीं किया जा रहा है। जबकि गवाह श्रीकांत शर्मा प्रत्येक तारीख पर अदालत में उपस्थित होते रहे हैं। पिछली तारीख पर अभियुक्त को अंतिम अवसर दिया गया था। बावजूद इसके जिरह नहीं किया गया।श्रीकांत शर्मा ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि के इस मामले में एक परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में आरोप लगाया है कि चार नवंबर, 2019 को विधान परिषद सदस्य व उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रिन्ट व इलेक्टानिक मीडिया में उनके खिलाफ असत्य दुर्भावनापूर्ण व भ्रामक बयान जारी किया था। जो विभिन्न न्यूज चैनलों पर प्रसारित हुआ। साथ ही अगले दिन अनेक सामाचार पत्रों में भी उनका बयान प्रकाशित हुआ। जिसे आमजनमानस द्वारा देखा व पढ़ा गया।परिवाद के मुताबिक अजय कुमार लल्लू ने कहा था कि गरीब जनता की बिजली कुछ सौ और हजार रुपए के बकाए पर कटवा देने वाली मंत्री जी विभाग के खजाने से हजारो करोड़ रुपए देश द्रोहियों दाउद इब्राहिम व इकबाल मिर्ची से जुड़ी कम्पनियों को देते हैं। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि सितंबर व अक्टूबर, 2017 में उर्जा मंत्री किस प्रयोजन से दुबई गए थे और वहां किन-किन लोगों से मुलाकात किए। यह दौरा उसी समय किया जब डीएचएफएल का पैसा सनब्लिंक कम्पनी को जा रहा था। उर्जा मंत्री अपने 10 दिन के इस आधिकारिक यात्रा का उद्देश्य बताएं। डीएचएफएल के साथ सांठ-गांठ करके उर्जा विभाग के कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा डीएचएफएल को दे दिया गया। जो जोखिम में पड़ गया। सात फरवरी, 2020 को विशेष अदालत ने इस परिवाद पर संज्ञान लेते हुए बतौर अभियुक्त अजय कुमार लल्लू को आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध के विचारण के लिए जरिए समन तलब किया था।