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हत्या के चार आरोपियों को उम्र कैद

 

 

(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी। जनपद पुलिस की विशेष कार्य योजना “आपरेशन कन्विशन” ने जघन्य अपराधों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना फतेहपुर क्षेत्र में सन 2002 में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पुख्ता सबूतों के साथ प्रस्तुत कर कोर्ट से चारों अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा दिलाई है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशानुसार मॉनीटरिंग सेल के अधिकारी व पैरोकारी टीम ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 08 बाराबंकी ने मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर मुनेश्वर प्रसाद वर्मा, रामकृपाल, कमलेश और रमापति को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और प्रत्येक को बाइस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इस केस में पीड़ित पक्ष ने 13 अगस्त 2002 को थाने में तहरीर दी थी, कि आरोपियों ने हुकुम सिंह के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल वैज्ञानिक विधि से जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, और सुबूतों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। यह कार्रवाई प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार महिला व जघन्य अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। जिसने दोषियों को जल्द सज़ा दिलाकर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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