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गाड़ी चोर को तीन साल की कैद और 15 हजार का जुर्माना

 

 

 

 

(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी… जिले की एक अदालत ने वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त को 03 साल की सजा और 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन कन्विकसन के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी और साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

इसी क्रम में कोतवाली नगर पर वाहन चोरी के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त नगर कोतवाली क्षेत्र के बंकी के प्रदीप कुमार सैनी पुत्र चन्द्रिका प्रसाद सैनी को उपरोक्त धाराओं में सीजेएम कोर्ट नं0-18 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आपको बता दें कि वादी नगर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहीमपुर के नौशाद अली पुत्र इब्राहिम के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद होने के सम्बन्ध में कोतवाली नगर में अभियुक्त प्रदीप कुमार सैनी पुत्र चन्द्रिका प्रसाद सैनी के खिलाफ केस पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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