ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी चारबाग़ की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाला आरोपी 01- करन कुमार पुत्र अनिल कुमार दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ
रिपोर्ट रघुनाथ सोनी
लखनऊ।ऑपरेशन कनविक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा अपराधियों को न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के अधिकारी व थाना जीआरपी सीहरबाग प्रभारी निरीक्षक संजय खरवार पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन.आर. द्वारा दिनांक 12.09.2024 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 183/23 धारा 379/411/177 भादवि बनाम करन कुमार को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक धारा मे जेल मे बिताई अवधि तथा 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर क्रमशः 15-15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित होगा ।