संवाददाता दिनेश पाठक।
श्रावस्ती, । जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 अमरनाथ यति ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि जनपद में 23 नवम्बर, 2023 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। जिसमें आवेदक सामूहिक विवाह की वेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in@ पर आवेदन ऑनलाईन कर सकते है तथा सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय द्वारा ऑनलाईन आवेदन का स्थलीय सत्यापन किया जायेगा।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 02 लाख रूपये लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष के कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन के समय पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, वर-वधु का आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, कन्या के हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 250 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने हेतु धनराशि का आवंटन हो गया है। जिसमें प्रत्येक जोड़े पर 51 हजार रूपये की धनराशि व्यय की जायेगी। कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रूपये एवं 10 हजार की विवाह संस्कार हेतु आवश्यक गृह उपयोगी सामग्री दी जायेगी तथा 6 हजार रूपये विवाह कार्यक्रम में व्यय होंगे।
उन्होने बताया कि जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति मा० मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेवसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in@ पर एवं कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कलेक्ट्रेट श्रावस्ती अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
