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खनिजों के परिवहन में खनिज की मात्रा को घनमीटर के साथ-साथ टन में भी लिखा जायेगा ।

 

01सितम्बर से प्रदेश में यह व्यवस्था की गयी लागू

 

ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।

 

 

खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र ई एम0एम0 11 / ई-प्रपत्र ‘सी’ पर खनिज की मात्रा को घनमीटर के साथ-साथ टन में भी उल्लेख किया जायेगा । यह जानकारी देते हुए खनन निदेशक डा० रोशन जैकब ने बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश में खनिजों की परिवहन हेतु प्रपत्र पर क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी लिखी जाती थी ,क्वांटिटी के घन मीटर में लिखे होने के कारण उसकी साम्यता मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार निर्गत मानकों के अनुरूप नहीं थी ,वाहन पोर्टल के अनुसार हर वाहन की क्षमता उसके टियर वेट और कैरिंग कैपेसिटी दोनों को टन में दिखाया जाता है । क्यूबिक मीटर और टन में यह सामंजस्य न होने के कारण फील्ड में अधिकारियों को विषमता का सामना करना पड़ता था ,अंतर राज्य परिवहन में राजस्थान, हरियाणा इत्यादि प्रदेश अपने परिवहन प्रपत्र टन में ही दे रहे हैं अतः उनकी चेकिंग में भी विसंगति की संभावना बनी रहती थी, इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए भूतत्व एवम खनिकर्म निदेशालय ने पूरे प्रदेश के विभिन्न खनिजों के सैंपल प्राप्त किया और उनकी बल्क डेंसिटी की जांच की गई, जांच के पश्चात अंतर विभागीय समिति, जिसमें परिवहन पीडब्ल्यूडी थे, उन सभी के साथ यह मंतव्य स्थापित किया गया, कि अगर उत्तर प्रदेश में भी खनिज परिवहन टन में होने लगेगा, तो उससे कंफ्यूजन की जो दिक्कत है खत्म हो जाएगी। इसी के दृष्टिगत अब 1 सितंबर से परिवहन प्रपत्र में क्यूबिक मीटर के साथ-साथ टन में क्वांटिटी का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है, जिससे किसी भी विसंगति की संभावना छीड़ हो गई है ।

 

अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग विपिन कुमार जैन ने बताया कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार खनिजों के परिवहन हेतु खनन पट्टाधारकों द्वारा खनिज वाहन प्रभारियों / चालकों को जारी किये जाने वाले प्रपत्र ई- एम0एम0 11 अथवा ई-प्रपत्र ‘सी’ पर खनिज की मात्रा को अभी तक सिर्फ घनमीटर में व्यक्त किया जा रहा था जबकि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों पर लदी खनिजों अथवा अन्य पदार्थों की मात्रा को सिर्फ टन के आधार पर जाँच करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाती है। जाँच अधिकारियों खनन पट्टाधारकों एवं ट्रान्सपोर्टरों के साथ-साथ सर्वसाधारण को विभिन्न खनिजों की मात्रा को व्यक्त किये जाने हेतु प्रपत्र ई-एम0एम0 11 अथवा ई- प्रपत्र ‘सी’ में अंकित घनमीटर एवं टन के अनुपात की सही जानकारी नहीं रहने के कारण यदा-कदा निर्दोष ट्रान्सपोर्टरों को भी जाँच अधिकारियों के समक्ष विषम का सामना करना पडता था,। अन्तर्विभागीय / अन्तर्राज्यीय एकरूपता स्थापित करने की दृष्टि से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ द्वारा प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न खनिजों का सैकड़ों नमुना (Samples ) प्राप्त कर उसका Density (Compact or In situ / Bulk) निर्धारित कराते हुए भारत सरकार के मानक के अनुरूप विभिन्न खनिज वाहनों को जारी किये जाने वाले प्रपत्र ई-एम0एम0 11 / ई- प्रपत्र ‘सी’ के सम्बन्धित पोर्टल पर वजन (टन में) एवं आयतन (घनमीटर में) के अनुपात में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार खनिजों के परिवहन हेतु खनन पट्टाधारकों द्वारा खनिज वाहन प्रभारियों / चालकों को जारी किये जाने वाले प्रपत्र ई-एम0एम0 11 अथवा ई-प्रपत्र सी पर खनिज की मात्रा को घनमीटर के साथ-साथ टन में भी उल्लेख कर दिये जाने से सम्बन्धित सभी पक्षों (जाँच अधिकारियों / खनन पट्टाधारकों / ट्रान्सपोर्टरों सभी को आसानी व सुविधा होगी

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