खबर दृष्टिकोण सरोजनीनगर | संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा बिजनौर थाना क्षेत्र से एक मनबढ़ अपराधी के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्यवाई करते हुए लखनऊ सीमा से तीन माह के लिए जिलाबदर किया गया है |
बिजनौर थाना प्रभारी ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था न्यायालय द्वारा बिजनौर थाना क्षेत्र ग्राम नटकुर निवासी बजरंग सिंह उर्फ़ बजरंगी पुत्र स्व0 रामनाथ सिंह के विरुद्ध क्षेत्र में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिए सुनवाई के तहत गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाई करते हुए लखनऊ सीमा से तीन माह के लिए जिलाबदर किया गया है | इस दौरान लखनऊ सीमा में दिखाई पड़ने पर अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्यवाई किया जायेगा |
