खबर दृष्टिकोण सरोजनीनगर | बिजनौर थाने द्वारा बुधवार को थाना क्षेत्र में एक मनबढ़ अपराधी के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्यवाई करते हुए मनबढ़ अपराधी को तीन माह के लिए जिलाबदर कर दिया गया है |
बिजनौर थाना प्रभारी के मुताबिक संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेंद्र कुमार अग्रवाल कानून एवं व्यवस्था के निर्देश पर थाना क्षेत्र में रहने वाले मनबढ़ अभियुक्त बजरंग सिंह उर्फ बजरंगी पुत्र स्व0 रामनाथ सिंह, निवासी ग्राम नटकुर थाना बिजनौर लखनऊ के खिलाफ गुंडा अधिनियम 1970 के तहत कार्यवाई करते हुए तीन माह के लिए लखनऊ सीमा के बाहर जिलाबदर का निर्देश जारी किया गया है | इस समय अंतराल लखनऊ सिमा में दिखाई पड़ने पकड़े जाने पर गिरफ्तार कर अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्यवाई किया जायेगा |