ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति होनी है, उन्हें नियमानुसार समय से पदोन्नति दी जाय तथा खाली पदों का अधियाचन भेजा जाय।उप मुख्यमंत्री मौर्य के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश ग्राम विकास (महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली 1978 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 39 ग्राम विकास अधिकारी (महिला) की पदोन्नति
सहायक विकास अधिकारी (महिला) के पद पर सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान रू 5200-20200 ग्रेड वेतन- 2800(सातवां वेतनमान रू 29200-92300 मैट्रिक लेवल-5) में अस्थाई रूप से प्रोन्नत पद पर योगदान तिथि से की गयी है। उन्हें प्रोन्नति पद पर योगदान करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
