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केंद्रीय सतर्कता आयोग 5 वर्षों के लिए एक स्थान पर तैनात सतर्कता कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का आदेश देता है

नयी दिल्ली
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) केंद्र सरकार राज्य के सभी विभागों को अपनी सतर्कता इकाइयों में तैनात उन कर्मियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है जिन्होंने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आयोग ने जोर देकर कहा कि वे लंबे समय तक एक स्थान पर संवेदनशील पदों पर रहकर अपना हित साधने की संभावना रखते हैं।

सीवीसी ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि सतर्कता इकाई / विभाग में नियुक्ति को पहले ही ‘संवेदनशील हस्तांतरण’ के रूप में चिह्नित किया जा चुका है। आदेश में कहा गया है, “यह देखा गया है कि अधिकारी द्वारा एक स्थान पर ऐसे संवेदनशील पदों को लंबे समय तक रखने, अनावश्यक शिकायतों / आरोपों के कारण संभावित व्यक्तिगत हित उत्पन्न होने की संभावना है।”

सीवीसी ने यह आदेश केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों और सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सतर्कता इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित करना चाहिए जिन्होंने अधिकतम कार्यकाल पूरा कर लिया है।

सीवीसी ने आदेश में कहा कि पहले चरण में कम से कम 10 प्रतिशत कर्मचारियों का स्थानांतरण 31 मई, 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद, 30 जून 2022 तक यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी कर्मचारी जो इस समय तैनात हैं तीन साल से अधिक समय तक एक ही स्थान सतर्कता इकाई से स्थानांतरित किया जाता है।

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