बाराबंकी। अनुसुचित जाति का व्यक्ति असक्रिय पट्टेकी भुमि को सर्बण बनाकर बिक्री हेतु कार्य करने में कायम असक्रमणिय होने के बावजूद पट्टेदार चेतराम पुत्र रामनाथ दलित ने दिनांक 05-11-2007 को गीता देवी पुत्री बाबुलाल पिछडी जाति कुर्मी को पट्टेकी भुमि दिनांक 26-04-2018 को भुमिधर में घोषित की गई है विक्रेता अनुसुचित जाति तथा क्रेता पिछडी जाति का होने के कारण बैनामा करने हेतु जिलाधिकारी महोदय से अनुमति नहीं ली गई है बिना अनुमति के किया गया है बैनामा गैर कानूनी व शुन्य है क्रेता गीता देवी हक में नामान्तरण आदेश पर पुनः स्थगन आदेश पारित करके आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई तथा मनमाने तरीके से विरुद्ध काम कर रहे हैं उपजिलाअधिकारी नवाबगंज बाराबंकी उक्त फर्जी बैनामा को खारिज करके पट्टा भुमि को ग्राम सभा में निहित किये जाने हेतु धारा 104 व 105 उ0प्र0रा0स0 में प्रार्थना पत्र दिया है जिसके सम्बंध में हल्का नेगपाल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं और कानूनगो महोदय ने भी अपनी रिपोर्ट लगा दी है अब पत्रावली नायब तहसीदार नवाबगंज बाराबंकी के पास भेजी गई है नायब तहसीदार के पास पत्रावली महजूद है अतः श्री मान जी से निवेदन है कि मामले के सम्बंध में किसी अन्य वरिष्ठ राजस्व अधिकारी से जाँच करवाकर गाटा स0 75मि0 रक्बा 0-0-84हे0की भुमि फर्जी बैनामा धारा 104व105 उ0प्र0रा0स0 के तहत खारिज करके भुमि ग्रामसभा में निहित की जाये
सुरेशचन्द पुत्र रामखेलावन निवासी ग्राम प्यारेपुर सरैया पर0प्रतापगंज तहसील नवाबगंज बाराबंकी