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जिला पंचायत अध्यक्ष, पति और ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

 

 

 

 

सीतापुर, । जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, उनके पति हिमांशु गुप्ता और ससुर शिव कुमार गुप्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा कराया गया है। यह मुकदमा लखनऊ के विकास नगर थाने में राहुल गुप्ता ने लिखाया है। लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-जे के राहुल गुप्ता का आरोप है कि श्रद्धा सागर ने अपनी लखनऊ स्थित कृषि योग्य जमीन बेचने को उनसे 57.80 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट लिया था।जमीन विक्रेता श्रद्धा सागर अनुसूचित जाति की हैं। ऐसे में उन्होंने भरोसा दिया था कि जिलाधिकारी से जमीन बेचने की अनुमति लेकर अधिकतम 15 दिन में बैनामा कर देंगे। काफी समय बीतने के बाद श्रद्धा ने बैनामा कराया और न ही बैंक ड्राफ्ट वापस किया। बैंक ड्राफ्ट वापस मांगने पर श्रद्धा सागर ने पति हिमांशु या ससुर शिव कुमार गुप्ता से बात करने को कहा।आरोप है कि शिव कुमार गुप्ता से बात करने पर वह विवाद करने लगे और जान से मारने व एससी-एसटी एक्ट में फंसाकर बर्बाद कर देने की धमकी दी। राहुल ने हिमांशु गुप्ता पर दूरभाष पर गालियां देने जान से मरवा देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। राहुल ने मुकदमे में श्रद्धा सागर को लखनऊ के विकासनगर की सीपी-चार शेखूपुरा योजना का निवासी होना दिखाया है।जिला पंचायत सदस्य शिव कुमार गुप्ता ने मामले को राजनीति स्टंट बताया। फिर उन्होंने जमीन बेचने संबंधी बात और राहुल गुप्ता से 57.80 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट लेने की बात स्वीकारी भी। कहा, राहुल गुप्ता जमीन का बैनामा कराने ही नहीं आया। उन्होंने राहुल गुप्ता को फ्राड व जालसाज भी बताया।

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