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सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता आवास में भूमाफियाओं का कब्जा कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा आरोपी भूमिगत

 

 

रिपोर्ट मो० अहमद चुनई

 

 

पुरवा उन्नाव अभी तक यह तो सुनने में आता था कि साहब हमारे मकान में दबगों ने कब्जा करलिया है पर यहां का तो कुछ नजारा ही अलग है कि 35 वर्षों से एक साहब का सिचाई विभाग के अवर अभियन्ता आवास में कबजा बरकरार है पर वही कहावत चरितार्थ होती है कि बहुत देर से आय पर दुरुस्त आय।

 

प्राप्त विवरण के अनुसार आप लोगों को बताते चलें कि पुरवा कोतवाली से सटे हुए पोस्ट आफिस के सामने एक बहुत पुराना शारदा नहर सिचाई विभाग का ओवरसियर क्वाटर बना हुआ था जिसपर एक महासय लगभग35 वर्षों से कब्जा जमाय हुए थे जब विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा आवास खाली कराने का फरमान जारी हुआ तो उक्त महासय ने आवास खाली करने के बजाय अपना निजी भवन बताना सुरु कर दिया जिसपर अधिशाषी अभियन्ता उन्नाव खण्ड शारदा नहर ने एक सिकायती पत्र स्थानीय कोतवाली में देकर अवैध कब्जेदारों के बिरुध अभियोग पंजीकृत कराया है सिकायती पत्र के अनुसार बताया गया कि पुरवा निरीक्षण भवन परिसर में स्थित अवर अभियन्ता सरकारी आवास को प्रसान्त दिवेदी पुत्र बिनोद कुमार दुबे( टिण्डैल) का परिवार रहरहा है उक्त आवास को मौखिक व पत्र ब्वहार द्वारा खाली करने को कहा गया है जिसके बिरोध में नहर की सरकारी सम्पति( कस्बा पस्चिम में पुरानी गाटा स०2001 नई गाटा स॰ 854/1 जिसका अधिगृहण ओवरसियर क्वाटर के रूप में दिनांक27-8-1949 को हुआ था इसका नोटिफिकेशन न0-823 डब्लू//23-25- डब्लू-49 को उ० प्र० गजट में पेज संख्या660 दिनांक27-08-1949 को प्रकाशित हुआ था जिसका नाटिफिकेशन न०823(3) डबलू/23-25- डबलू-49/ तारीख-24-04-1949 ई0 का उल्लेख करते हुए जो लैण्ड एक्की जिशन एक्ट,1894 ई०( ऐक्ट स०1-1894 ई० की धारा4 की उपधारा (1) केआधीन जारी की गयी थी तथा गर्वनर महोदय ऐक्ट की धारा-6- के अधीन यह घोषणा करते है कि वे सन्तुष्ट है कि परिशिष्ट में दी हुई भूमि की सरकारी काम के लिये अवश्यकता है और ऐक्ट की धारा-7- के अधीन उन्नाव के डिप्टी कमिश्नर को यह आदेश है कि वह उक्त भूमि को प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करें जिसे अवैध कब्जेदारों ने खाली करने से मना किया तथा सरकारी भूमि को कबजे व दूषित मंशा से ओवरसियर क्वाटर तथा जिलेदारी तृतीय कार्ययालय में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी आने से मना किया गया इतना ही नही उपरोक्त प्रसान्त द्विवेदी के व बिनोद कुमार दुबे के द्वारा अभिलेखों के रख रखाव के लिये सरकारी अल्मारी का ताला तोड़कर उसे अपने कबजे में करालिया इतना ही नही उक्त लोगों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त कबजे दारो के द्वारा अभद्रता व गाली गलौज करते हुए सरकारी अधिकारियो को चेतावनी देते हुए भविश्य न आने को कहा जिसपर कोतवाली पुलिस ने सरकारी सम्पति हड़पने सरकारी कर्मचारियों को डराने वराजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सरकारी भवन को छति पहुंचाने जैसे मामलों में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया है

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