लखनऊ, । बापू भवन में तैनात अनुसचिव इच्छाराम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला संविदा कर्मी के खिलाफ एससी एसटी की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। महिला के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में एफआइआर दर्ज थी। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।30 जुलाई, 2019 को इस मामले की एफआइआर पड़ोसन नीतू ने ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसमें महिला के साथ ही उसके पति को भी नामजद किया गया था। इस एफआइआर के मुताबिक अभियुक्तगण उसके पड़ोसी हैं। ये लोग उसे अपने घर के पास नहीं रहने देना चाहते हैं। लिहाजा आए दिन जातिसूचक गाली व धमकी देते रहते हैं। 27 जुलाई 2019 को नीतू को देखकर थूकने लगे। मना करने पर नीतू व उसके पति को गिराकर मारापीटा। गाली देते हुए कहा कि मेरे पड़ोस से चली जाओ। वरना किसी दिन गला दबाकर मार देंगे। विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट व जानमाल की धमकी के अलावा एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए जरिए समन अभियुक्तों को तलब किया था।आरोपित महिला ने 29 अक्टूबर 2021 को हुसैनगंज कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई थी। महिला ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें इच्छाराम उससे छेड़छाड़ करते दिखे थे। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। हालांकि अनुसचिव इच्छाराम यादव को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिल गई थी।