लखीमपुर, । केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत 14 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने संबंधी याचिका सीजेएम कोर्ट में खारिज हो गई। सीजेएम अदालत ने कहा कि पत्रकार रमन कश्यप की हत्या के मामले में पहले से ही मुकदमा दर्ज है और उसकी विवेचना जारी है। ऐसे में अन्य किसी प्राथमिकी का औचित्य नहीं बनता है। गौरतलब है कि लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने हत्या का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके पुत्र आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल गयी थी। अर्जी पर एक दिसंबर को सुनवाई की तिथि नियत की गई थी। वादी के अधिवक्ता ने एक दिसंबर को सीजेएम कोर्ट में अर्जी पर बहस करते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने के आदेश पारित करने की याचना की थी। सीजेएम चिंताराम ने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनकर आदेश के लिए छह दिसंबर सोमवार की तिथि नियत की थी, लेकिन सोमवार को देर शाम तक फैसला नहीं आया। सीजेएम ने मामले में फैसले के लिए सात दिसंबर मंगलवार की तिथि नियत की है।
