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बिना मुकदमा किये पाये वैवाहिक विवाद का समाधान ।

 

एक विशेष लोक अदालत का आयोजन 22 जनवरी 2022 को

 

 

 

रायबरेली , माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा अब्दुल शाहिद जनपद न्यायाधीश, रायबरेली व रवीन्द्र विक्रम सिंह, माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय रायबरेली के दिशा-निर्देशन में पारिवारिक विवादों बिना मुकदमा दाखिल किये प्रिलिगेशन स्तर पर ही निस्तारण कराने हेतु 22 जनवरी 2022 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन परिवार न्यायालय दीवानी न्यायालय परिसर रायबरेली में किया जा रहा है। उक्त विशेष लोक अदालत में वैवाहिक विवाद का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। पारिवारिक वादों के निस्तारण हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु स्थाई विधिक सहायता पटल(KIOSK) का शुभारम्भ आज दीवानी न्यायालय परिसर स्थित परिवार न्यायालय में किया गया। उक्त विधिक सहायता पटल (KIOSK) पर वैवाहिक विवादों को बिना वाद दायर किये ही प्रिलिटिगेशन स्तर सरल समाधान किये जाने के बाबत सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित कुमार द्वारा बताया गया कि वैवाहिक विवादों के पीड़ित पति/पत्नी मात्र एक प्रार्थनापत्र के आधार पर बिना मुकदमा दर्ज कराये विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते है। प्रार्थनापत्र में प्रार्थी एवं विपक्षा का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, विवाद का संक्षिप्त विवरण व पहचान पत्र की छायाप्रति इत्यादि देना होगा। इस हेतु कोई शुल्क नहीं है तथा न ही अधिवक्ता की आवश्कता है।

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