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कोर्ट के आदेश पर ग्राम विकास अधिकारी सुषमा अवस्थी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

 (खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी। पंचायत सहायक भर्ती में पद का दुरुपयोग कर कूटरचित दस्तावेजों के सहारे नाबालिक की भर्ती करना बाराबंकी जिले के सिद्धौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मीरपुर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी को भारी पड़ गया। कोर्ट के आदेश पर थाना कोठी पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सिद्धार्थ ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोठी से जुड़ा हुआ है, जहां प्रियंका चौहान पत्नी श्रवण चौहान का चयन पंचायत सहायक के पद पर होना था। लेकिन तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सुषमा अवस्थी ने नियम कानून को ताक पर रखकर उनके स्थान पर एक नाबालिक लड़की का चयन कर दिया था। जिस पर प्रियंका चौहान ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए उक्त भर्ती को रद्द कराया। इसके बाद हुई नई भर्ती में प्रियंका चौहान को पंचायत सहायक के पद पर तैनाती दी गई। दूसरी तरफ ग्राम विकास अधिकारी सुषमा अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए नवनियुक्त पंचायत सहायक प्रियंका चौहान ने सीजेएम बाराबंकी कोर्ट में बीएस 175(3) के तहत वाद दाखिल किया । जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम बाराबंकी सुधा सिंह ने कोठी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए।जिसके अनुपालन में सुषमा अवस्थी ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कोठी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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