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पूर्व मंत्री सहित पुलिस ने छः लोगो

 

जवाब नही देने पर दर्ज होगा मुकदमा

खबर दृष्टिकोण

ब्यूरो रिपोर्ट

महमूदाबाद/सीतापुर।थाना महमूदाबाद क्षेत्रांतर्गत पिछले दिनों एक विद्यालय के शिक्षक द्वारा कक्षा 6 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ घटित घटना के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। कतिपय मीडियाकर्मियों व जनता के व्यक्तियों के द्वारा पीडिता व उसके परिजन की फोटो व तहरीर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबुक (मेटा), ट्विटर (एक्स), यूट्यूब, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम) आदि पर प्रसारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार यौन अपराध से सम्बन्धित पीड़ित व उसके परिजनों की पहचान सार्वजनिक करना अपराध की श्रेणी में आता है। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 व पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। पुलिस द्वारा निगरानी करके सोशल मीडिया पर ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध धारा 179 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 का नोटिस निम्नलिखित व्यक्तियों के विरूद्ध जारी किया गया है ।

नरेन्द्र सिंह वर्मा पुत्र राम अकबाल वर्मा निवासी पैतेपुर रोड पेट्रोल पंप के पास महमूदाबाद, सोनू वर्मा पुत्र उत्तम निवासी बेहटी थाना महमूदाबाद, संजय वर्मा पुत्र राम सिंह निवासी भिटहरा थाना सदरपुर, शिवेन्द्र यादव पुत्र रामकुमार निवासी निधि रेस्टोरेंट बिल्डिंग निकट मोतीपुर चौराहा महमूदाबाद, प्रशांत बंशवार उर्फ मंटू पुत्र वीरेन्द्र बंशवार निवासी भुडकुला सेमरा थाना महमूदाबाद ,शिवम वर्मा शिक्षक जय भारत शिक्षा निकेतन बसावनपुर सेमरी चौराहा थाना रामपुर मथुरा द्वारा नोटिस का जवाब नियत समय पर संतोषजनक न पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

बाक्स –

जनपदीय पुलिस ने सर्वसाधारण, मीडियाकर्मियों, जनता के व्यक्तियों से अपील है कि उपरोक्त घटना से सम्बन्धित कोई फोटो, वीडियो यदि आपके पास है तो उसे डिलीट कर दें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबुक (मेटा), ट्विटर (एक्स), यूट्यूब, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम) आदि पर प्रसारित न करें और ऐसा करने के लिये किसी को प्रोत्साहित भी न करें। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पुलिस ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को चिन्हित कर रही है। जिनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व पाक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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