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मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध

 

 

खबर दृष्टिकोण जुम्मन अली

 

कुशीनगर । लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतिम चरण का मतदान 1 जून 2024 को है। संपूर्ण उचित व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। गुरुवार को सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद कुशीनगर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालिस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध है जिसके तहत…

(१) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अढतालिस घंटों की कालावधि के दौरान (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार प्रसार नहीं करेगा।

इन तमाम उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी जो कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

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