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दहेज़ हत्या में पति समेत तीन ससुरालियो को 10 साल कारावास की सजा

 

खबर दृष्टिकोण संवाददाता दिवाकर मिश्रा फतेहपुर

फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में स्पेशल ईसी कोर्ट के न्यायाधीश विनय तिवारी ने पति, सास, ससुर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को 10-10 साल कैद और अर्थदंड से दंडित किया है। मलवां थाना क्षेत्र के लिलंबरपुर निवासी विश्राम सिंह की पुत्री पारूल की शादी 16 फरवरी 2017 को शहर के आदर्श नगर निवासी विकास वर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद विवाहिता को पति, ससुर रवींद्र वर्मा, सास शिवदुलारी दहेज में दो लाख रुपये नकदी की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। विवाहिता का 17 मई 2018 को फंदे से शव लटकता मिला था। मृतका के पिता ने पति समेत तीनों ससुरालियों के खिलाफ दहेज की मांग पूरी न होने पर फंदा लगाकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन सीओ सिटी ने विवेचना के बाद 10 जून 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवगोपाल ने बताया कि कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानकर 10 साल की कैद और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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