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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का कारावास

खबर दृष्टिकोण संवाददाता दिवाकर मिश्रा फतेहपुर

फतेहपुर। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 12 साल कारावास की सजा सुनाई हैं। कोर्ट ने पांच हजार का अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिक लड़की 11 जनवरी 2013 को जंगल में लकड़ी बिनने गई थी। गांव का ननकवा कोरी किशोरी को पैसा देने का लालच देकर खेतों की ओर ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने घर आकर अपनी दादी को आपबीती बताई। दादी आरोपी के घर उलाहना देने गई तो गाली गलौज कर भगा दिया। दादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम अनिल कुमार की कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। मामले में सात गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों बच्चों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल कारावास की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थ दंड न जमा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।*_

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