प्रतापगढ़ , । प्रतापगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाने पर तीन सगे भाइयों समेत सात आरोपितों को दंडित किया। उनको 10 साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी।इस घटनाक्रम में वादी मुकदमा बरसाती ने देवसरा थाने में तहरीर दी थी कि उसके घर के नजदीक चकरोड के बगल से जलनिकासी की नाली है। नाली कुछ पट गई थी, इस वजह से पानी रुकता था। बरसाती का आरोप है कि 28 नवंबर 2012 को शाम 7:30 बजे उसका पड़ोसी दिनेश मिट्टी डालकर नाली को पाट रहा था। उसका भाई चौथीराम व भायहू कलावती पत्नी चौथीराम मना करने गए तो दिनेश ने शोर मचा दिया। इतने में दिनेश के पक्ष के अशोक कुमार, अच्छेलाल, बबलू, राकेश, सुरेश, रामजीत लाठी डंडा लेकर आ गए और उसके भाई व भयाहू को मारने पीटने लगे। शोर सुनकर आस-पास के लोगों के दौड़ने पर हमलावर भाग गए थे।हमले में बरसाती के भाई चौथी राम व भयाऊ कलावती को काफी चोटें आई थी। गंभीर रूप से घायल कलावती को जिला प्रतापगढ़ रेफर कर दिया गया था। वहां इलाज के दौरान कलावती की मृत्यु हो गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में दोषी पाने पर अशोक कुमार पुत्र सीताराम, उसके भाई अच्छेलाल व बबलू, सुरेश कुमार व राकेश कुमार पुत्रगण बाबूलाल, दिनेश कुमार पुत्र लालू राम व रामजीत निवासीगण छतौना थाना आसपुर देवसरा को को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी योगेश शर्मा ने की।
