श्रावस्ती, । अपने दो मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या करने वाली मां को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न कर पाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास सहना होगा।जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह ने बताया कि सिरसिया क्षेत्र के कोनहा गांव निवासी मीरा देवी ने 27 मार्च, 2016 को अपने दो बेटे चार वर्षीय अनुराग उर्फ मारुति व एक वर्ष के आर्यन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मीरा के पति प्रदीप कुमार वर्मा घटना के समय सुबह करीब पांच बजे लघुशंका करने चले गए थे। इसी दौरान मीरा ने दरवाजा अंदर से बंद कर बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद कमरे में रखे कपड़ों में आग लगा दी। पति वापस लौटे तो कमरे से धुआं निकलता देख उन्होंने शोर मचाया। लोग कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े थे।दरवाजा खुलते ही महिला कमरे से भागकर बाहर निकली और कुएं में कूद गई। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला। मामले में उसके विरुद्ध सिरसिया थाने में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के विचारण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने मीरा को बेटों की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को भरी अदालत में जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने मां मीरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तो वह अपनी गोद में लिए दो माह के मासूम बच्चे के साथ फफक-फफक कर रो पड़ी। घटना के बाद जन्मा उसका एक वर्ष 10 माह का पुत्र भी साथ मौजूद था। गृहक्लेश के कारण क्षणिक आवेश में किया उसका कृत्य इस बच्चे के लिए भी अभिशाप प्रतीत हो रहा था। सजा भुगतने के लिए महिला को जिला कारागार बहराइच भेज दिया गया।
