रायबरेली – उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार, रायबरेली में किया गया।कोरोना महामारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिविर आयोजित किया गया। कोविड-19 नये वेरिएंट ओमीक्रोन से बचाव मास्क का प्रयोग दो गज की दूरी का अनुपालन करने हेतु सचेत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमित कुमार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली द्वारा की गयी। शिविर में बन्दियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि आप सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना चाहिए जिसके लिए शिक्षा बहुत जरुरी है। समाज में आज भी अशिक्षा के कारण बहुत पिछड़ापन है जिसको दूर करने के लिए शिक्षा की अत्यधिक जरुरत है। सचिव द्वारा शिविर में बताया गया कि यदि जेल में निरुद्ध किसी बन्दी के पास अधिवक्ता नहीं है तो वह जरिये जेल अधीक्षक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकता है। जिस पर उसे निःशुल्क अधिवक्ता नामित कर दिया जाएगा। सचिव द्वारा बताया गया कि जेल में निरुद्ध बंदियों को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जेल में स्थापित लीगल ऐड क्लीनिक में सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। जागरूकता शिविर में जेलर सत्यप्रकाश, उपकारापाल अनिल कुमार विश्वकर्मा, पराविधिक स्वयं सेवक पवन कुमार श्रीवास्तव, जमुना प्रसाद, मनोज कुमार प्रजापति उपस्थित रहे।
संवाददाता अमरेन्द्र यादव