लखनऊ, । लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा को फिलहाल छह जनवरी तक राहत नहीं मिलेगी। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को छह जनवरी तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।लखनऊ खंड पीठ में न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार ने मंत्री के बेटे आशीष को जमानत के लिए मिली एक और तारीख दी है। फिलहाल 6 जनवरी तक इस केस में अब कोई सुनवाई नहीं होगी। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज हो गई। लखनऊ बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई में उसे राहत नहीं मिली।
