लखनऊ, । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ख्ंाडपीठ ने शहर के हरदोई रेाड स्थित बालागंज इलाके में स्कूल, हास्पिटल, मंदिर और रिहायशी इलाके से सटकर शराब की दुकान चलाने के मामलों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की है।यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस विवेक वर्मा की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया। याची का कहना था कि वह बालागंज क्षेत्र मे रहता है। वहां हरि बाजार में शराब की एक दुकान चल रही है जिसके नजदीक ही सेंट जोसेफ स्कूल, जेपीएस चिल्ड्रेन हास्पिटल, पचास साल पुराना एक मंदिर व रिहायशी इलाका पड़ता है। इस इलाके से महिलाएं, बच्चे और बड़ी संख्या में लोग मंदिर आते-जाते हैैं जिन्हें शराब की दुकान के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।कहा गया कि दुकान क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति के नाम है। यूपी नंबर एंड लोकेशन आफ एक्साइज शाप रूल्स 1968 के तहत इस दुकान को यहां नहीं चलाया जा सकता है। याची की मांग थी कि दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाये। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए सरकारी अधिवक्ता को इस प्रकरण पर सरकार से समुचित निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया है कि इस मसले पर क्या किया जा रहा है।