Breaking News

गेहूं खरीद एक मार्च से शुरू, खरीद केंद्रों पर पसरा सन्नाटा

 

खबर दृष्टिकोण

ब्यूरो रिपोर्ट

सीतापुर। जिला खाद्य विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन पत्र जारी कर 29 फरवरी से रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय नीति का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति कुन्तल के आधार पर रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं का क्रय किया जायेगा। जनपद में गेहूं खरीद 1 मार्च से 15 जून तक प्रभावी रहेगी।

उन्होंने बताया कि जनपद में खाद्य विभाग के 22, पी०सी०एफ० के 30, पी०सी०यू० के 35, यू०पी०एस०एस० के 08, भारतीय खाद्य निगम के 12 एवं मण्डी समिति के 03 कुल 110 गेहूँ क्रय केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं।

जनपद में गेहूं कृषक पंजीकरण 1 जनवरी से प्रारम्भ है। अद्यतन तिथि तक 1375 किसानों द्वारा कृषक पंजीकरण कराया गया है। कृषक गेहूं विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, मोबाइल फोन तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in

पर ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण आवश्यक है।

गेहूँ पंजीकरण व गेहूँ विक्रय में किसी प्रकार की समस्या होने पर तहसील स्तर के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है, जिनके नाम व मोबाइल नम्बर निम्न है, जिनमें तहसील सदर में क्षे0वि0अ0 मनोज कुमार, मो0नं0-9450622108, तहसील बिसवां में क्षे0वि0अ0 बृजेश कुमार पाल, मो0नं0-9335419039, तहसील लहरपुर में क्षे0वि0अ0 रामस्वरूप, मो0नं0-9161943643, तहसील महोली एवं मिश्रिख में क्षे0वि0अ0 दीपक श्रीवास्तव, मो0नं0-8176949698 तथा तहसील महमूदाबाद एवं सिधौली में क्षे0वि0अ0 कमल कुमार सिंह, मो0नं0-8795493009 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करवा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय के लिए पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। गेहूं बिक्री हेतु (ओ0टी0पी0) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। कृषक पंजीकरण के लिए वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित कराएं एवं एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित ओ0टी0पी0 भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नंबर फीड कराना अनिवार्य है।

रबी विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत बटाईदार कृषकों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूँ बिक्री की जा सकेगी तथा बटाईदार कृषक व मूल कृषक/भूस्वामी के मध्य लिखित सहमति, जिसमें कितनी भूमि पर बटाईदारी है का उल्लेख हो तथा मूल कृषक के भूलेख तथा उसके आधारलिंक मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्रेषित कर पंजीकरण कराया जायेगा।

रबी विपणन वर्ष 2024-25 में मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूं खरीद की जा सकेगी तथा इसके लिए ई उपार्जन पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

ग्राम प्रधान, सेल्फ हेल्प ग्रुप (एस0एच0जी0) ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी तथा लेखपाल, कृषि विभाग व मण्डी परिषद के कर्मचारी इत्यादि का सहयोग लेकर कृषकों को सरकारी क्रय केंद्रों/मोबाइल क्रय केन्द्रों पर गेहूं बिक्री हेतु प्रेरित किया जाये।

क्रय केन्द्र पर कृषकों का गेहूँ क्रय पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जायेगा, परन्तु यदि किसी क्रय केन्द्र पर उसकी दैनिक खरीद क्षमता से अधिक किसान पहुंचते है तो कृषकों की सुविधा के लिए ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था की जायेगी।

समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से क्रय गेहूं के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात यथासंभव 48 घंटे के अन्तर्गत उनके बैंक खाते में सुनिश्चित कराया जायेगा (पंजीकृत ट्रस्ट का भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पी०पी०ए० मोड के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा।

जनपद में धान खरीद में संचालित जिला खाद्य विपणन अधिकारी सीतापुर कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम-05862-356031 है जो कि गेहूं खरीद में किसानों को किसी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क कर निस्तारण कराया जा सकेगा।

कृषि विभाग द्वारा 531069 कृषकों को गेहूं पंजीकरण कराये जाने के लिए एस०एम०एस० प्रेषित किये गये है। सभी कृषकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक गेहूं कृषक पंजीकरण कराये।

About Author@kd

Check Also

कारगिल शहीदों की याद में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन

    खबर दृष्टिकोण संवाद   कसया /कुशीनगर । देश के बहादुर सैनिकों द्वारा दिखाए …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!