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आचार संहिता उल्लंघन केस में धनंजय सिंह बरी जौनपुर कोर्ट ने पूर्व सांसद को दी राहत, चुनाव प्रचार के दौरान काफिले पर था मामला

 

खबर दृष्टिकोण संवाद

 

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को वर्ष 2017 में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुज कुमार जौहर की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला 8 साल पहले 15 फरवरी 2017 का है जब वे निषाद पार्टी से प्रत्याशी थे और उनके काफिले में 50 से अधिक दोपहिया व 30 चारपहिया वाहन शामिल होने से नईगंज और कलीचाबाद इलाके में जाम लग गया था, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन में तीन से अधिक चारपहिया वाहन ले जाने की मनाही थी, इस पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज हुई और पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज प्रमाणित नहीं हो पाया, गवाहों के बयानों में विरोधाभास था और कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने धनंजय सिंह को मौके पर देखा ही नहीं, वहीं नक्शा नजरी भी कई दिन बाद तैयार किया गया, इन सब बिंदुओं को देखते हुए अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

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